गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: बेटे की हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मामूली विवाद में अपने ही बेटे की हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला सिर्फ 7 महीने में सुनाया गया, जिससे लोगों में त्वरित न्याय का संदेश गया है।

मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। अगस्त 2024 में गौरेला के वार्ड क्रमांक 2 सावंतपुर निवासी राजेन्द्र साठे उर्फ राजू ने गुस्से में आकर अपने बेटे दिनकर राव पर चाकू से हमला कर दिया था। हमला इतना गंभीर था कि दिनकर की मौके पर ही मौत हो गई थी।

घटना के बाद गौरेला पुलिस ने आरोपी राजेन्द्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। केस की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड, एकता अग्रवाल की कोर्ट में हुई।

कोर्ट ने 7 महीने के भीतर फैसला सुनाते हुए राजेन्द्र को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद के साथ 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

यह मामला न्याय व्यवस्था में तेज सुनवाई और सख्त फैसले का उदाहरण बन गया है।

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