सिक्योरिटी गार्डों के वेतन पर सख्ती, 7 तारीख से पहले देना होगा भुगतान

बिलासपुर। सिक्योरिटी गार्डों के वेतन और भुगतान व्यवस्था को लेकर अब सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। केप्सी (CAPSI) प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह ने बिलासपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने “कोड ऑफ वेजेस” के तहत नया कानून लागू किया है। इसके अनुसार अब सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को अपने गार्डों का वेतन हर महीने की 7 तारीख से पहले देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर एजेंसियों पर कार्रवाई भी हो सकती है।

कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि इस नए कानून से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब पूरे देश में सिक्योरिटी गार्डों को समान वेतन मिलेगा। अभी अलग-अलग राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वेतन में अंतर है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह अंतर खत्म हो जाएगा। इससे गार्डों की आय बढ़ेगी और इस सेक्टर में प्रशिक्षित लोगों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी माना कि कई जगहों से शिकायतें मिलती रही हैं कि कुछ सिक्योरिटी एजेंसियां समय पर वेतन नहीं देतीं या कम भुगतान करती हैं। अब नए नियमों के लागू होने के बाद देखना होगा कि सिक्योरिटी एजेंसियां इनका कितना पालन करती हैं और क्या वास्तव में गार्डों की स्थिति में सुधार आता है या नहीं।

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