रायपुर में ड्राइवर हत्याकांड : दो दोस्तों को आजीवन कारावास

रायपुर। अभनपुर थाना क्षेत्र में हुए ड्राइवर हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। रायपुर के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 700-700 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को 9-9 महीने अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

क्या है मामला?

14 अप्रैल 2023 को रायपुर के पुरानी बस्ती निवासी ड्राइवर सुनील कुमार वर्मा घर से निकले थे। उन्होंने कार बुकिंग की जानकारी परिवार को दी थी, लेकिन रात तक घर नहीं लौटे। जब फोन भी बंद मिला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।

जांच में पता चला कि अभनपुर निवासी तपन बांधे उर्फ धन्नू और राकेश कुर्रे उर्फ हसन ने लूट के इरादे से सुनील की हत्या की। आरोपियों ने भाठागांव में पेट्रोल भरवाने के बाद गंगरेल बांध की नहर के पास ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर उनकी जान ले ली। बाद में शव को छिपाने के लिए तपन ने अपने घर के आंगन में गाड़ दिया और कार व नकदी लेकर फरार हो गया।

पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई

सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर रायपुर-अभनपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच ने मामले का खुलासा किया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

सभी गवाहों और साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

 

Show More
Follow Us on Our Social Media
Back to top button