गैंगस्टर अमन साहू की याचिका खारिज, झारखंड विधानसभा चुनाव में भाग लेने की अनुमति मांग जाने पूरा मामला

लारेंश बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अमन साहू की याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है जी हा अमन साहू की उस याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की जिसमें उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। अमन साहू ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दायर करने की इजाजत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जो की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई.. जहाँ अमन साहू ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़कागांव से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दी है

अमन साहू का नाम कई आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ है, और उन पर कई गंभीर आरोप भी है…ऐसे में गैंगस्टर की चुनावी राजनीति में भाग लेने की इच्छा ने विवाद उत्पन्न कर दिया है याचिका में अमन साहू ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, परंतु हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट रूप से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके खिलाफ चल रहे मामलों के मद्देनज़र उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस फैसले मे साफ साफ यह कहा गया की कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं या फिर कोई अन्य यदि वह आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट का यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और नैतिकता की रक्षा करने वाला माना जा रहा है।

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