मतदाता सूची में हेराफेरी की जांच पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी ने लगाए थे आरोप

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें बेंगलुरु सेंट्रल और अन्य प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सात अगस्त को की गई प्रेस कांफ्रेंस का हवाला दिया गया है। उस दिन राहुल गांधी ने आंकड़े पेश करते हुए दावा किया था कि चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और मतदाता सूची में हेराफेरी हुई है। याचिका वकील रोहित पांडे द्वारा दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, इसकी सुनवाई 13 अक्टूबर को होने की संभावना है। याचिका में शीर्ष अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि उसके आदेशों के पालन और मतदाता सूचियों के स्वतंत्र आडिट के पूरा होने तक वोटर लिस्ट में कोई संशोधन या अंतिम रूप न दिया जाए।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा और निर्वाचन आयोग के बीच मिलीभगत के जरिए चुनावों में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी हुई। उन्होंने पिछले साल कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि कुछ नाम और विवरणों में गड़बड़ी पाई गई।

विशेष जांच दल गठित होने से मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सकेगी और मतदाता सूची में संभावित हेराफेरी का पता लगाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर विपक्ष और जनता की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर आगामी चुनावों और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है।

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