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Fraud Of 43 Lakhs : सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख की ठगी का भंडाफोड़

Fraud Of 43 Lakhs : पैसे देकर नौकरी खरीदने वाला भी पहुंचा जेल

Fraud Of 43 Lakhs : सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख की ठगी का भंडाफोड़

बिलासपुर।  बिलासपुर जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर की गई 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, (Fraud Of 43 Lakhs) जिसमें न सिर्फ मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि पैसे देकर नौकरी पाने की कोशिश करने वाले शिकायतकर्ता को भी जेल भेजा गया है।

Fraud Of 43 Lakhs : पैसे देकर नौकरी खरीदने वाला भी पहुंचा जेल, जिले में पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई

यह पहली बार है जब जिले में ऐसे मामले में रिश्वत देने वाले को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में तखतपुर क्षेत्र के रहने वाले सूर्यकांत जायसवाल ने अपने दो बेटों और एक बेटी को खाद्य निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी जैसे पदों पर भर्ती कराने के लिए वर्ष 2022 से 2023 के बीच किस्तों में कुल 43 लाख रुपये अनीश राजपूत, विष्णु राजपूत और जावेद खान को सौंपे थे।

Fraud Of 43 Lakhs : मेरिट के आधार पर चयन की उम्मीद रखने वाले प्रतिभागियों के अधिकारों का  हनन ।

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जायसवाल ने वैध चयन प्रक्रिया को दरकिनार कर, अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने का प्रयास किया था। इससे न केवल शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचा, बल्कि मेरिट के आधार पर चयन की उम्मीद रखने वाले प्रतिभागियों के अधिकारों का भी हनन हुआ। मामले में तखतपुर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों—विष्णु प्रसाद राजपूत, सीमा सोनी और शिकायतकर्ता सूर्यकांत जायसवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि चौथा आरोपी जावेद खान पहले से ही सिविल लाइन थाने के एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद है। पूरे मामले पर अपराध क्रमांक 330/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है

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