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Controversial Statement: अमित बघेल के विवादित बयान पर सिंधी समाज आक्रोशित

Controversial Statement: झूलेलाल भगवान और सिंधी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से बिफरा समाज

छत्तीसगढ़ कांती सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के एक विवादित वीडियो ने कई समाज को नाराज कर दिया है। (Controversial Statement) उन्होंने सिंधी समाज और उनके आराध्य देवता झूलेलाल भगवान के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस पूरे प्रकरण को लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर अमित बघेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है।

झूलेलाल भगवान और सिंधी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी (Controversial Statement) से बिफरा समाज

पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत, बिलासपुर के अध्यक्ष विनोद मेंघानी, महामंत्री कमल बजाज और कोषाध्यक्ष दयानंद तीर्थानी सहित समाज के अन्य प्रमुखों की अगुवाई में सिंधी समाज ने जिला प्रशासन के पास पहुंचकर अपनी मांग रखी। ज्ञापन के जरिए उन्होंने कहा है कि अमित बघेल द्वारा सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में सिंधी समाज को “पाकिस्तानी” कहकर संबोधित किया गया, जो अत्यंत अपमानजनक और पीड़ादायक है। सिंधी समाज का उद्गम सिंध प्रांत से है, जो सदियों से सनातन संस्कृति और अखंड भारत का हिस्सा रहा है। समाज ने भारत की स्वतंत्रता, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में किसी समुदाय को “पाकिस्तानी” कहकर संबोधित करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह समाज के बीच वैमनस्य फैलाने की साजिश भी है।

पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्यवाही की मांग रखी

ज्ञापन में आगे कहा गया है कि अमित बघेल ने झूलेलाल भगवान,जो हिंदू समाज के पंचदेवों में से एक वरुणदेव का अवतार माने जाते हैं के प्रति अभद्र और अब अपमानजनक टिप्पणी की है। (Controversial Statement) इस बयान से सिंधी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पंचायत ने यह भी कहा कि अमित बघेल का यह कृत्य समाज में धार्मिक और भाषाई आधार पर शत्रुता फैलाने वाला है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196, 298 और 302 के तहत दंडनीय अपराध है। सिंधी सेंट्रल पंचायत ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति समाज और धर्म के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करने का दुस्साहस न कर सके।

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