सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में बड़ा फैसला, 9 पुलिसकर्मियों को दोहरी फांसी की सजा

तमिलनाडु के सथानकुलम में पिता-पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में रखते हुए कहा कि यह फैसला समाज के लिए एक कड़ा संदेश है।

अदालत ने इंस्पेक्टर श्रीधर समेत सभी दोषियों को दोहरी मौत की सजा दी, क्योंकि पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स, दोनों की हिरासत में निर्मम पिटाई के बाद मौत हुई थी। यह घटना जून 2020 में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में हुई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था।

फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उम्रकैद पर्याप्त नहीं है। सजा ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लगा सके और समाज की अंतरात्मा को संतुष्ट कर सके।

अदालत ने यह भी माना कि दोनों पीड़ित निहत्थे थे और उन्हें पूरी रात हिरासत में बर्बर तरीके से प्रताड़ित किया गया। उनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित नहीं था, फिर भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।

न्यायालय ने दोषियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उनके परिवार उन पर निर्भर हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि सजा अपराध की प्रकृति के आधार पर तय की जानी चाहिए, न कि व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर।

अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों को कानून की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वही उसका दुरुपयोग करें तो यह और भी गंभीर अपराध बन जाता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा ही न्यायसंगत है।

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