टाउनशिप की बिजली पर नहीं मिलेगा आईटीसी का लाभ: हाईकोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि आवासीय टाउनशिप में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा नहीं मिलेगा। यह फैसला जस्टिस संजय के. अग्रवाल की बेंच ने बालको कंपनी से जुड़े एक मामले में दिया।

बालको एल्यूमिनियम बनाने, बेचने और निर्यात करने वाली कंपनी है, जो कोयला आयात कर पावर प्लांट में बिजली बनाती है। यह बिजली फैक्ट्री में उत्पादन के लिए तो इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ हिस्सा कंपनी की टाउनशिप में भी जाता है, जहां कर्मचारी रहते हैं।

कंपनी का कहना था कि टाउनशिप का रखरखाव भी उसके व्यवसाय का हिस्सा है, क्योंकि यहां रहने वाले कर्मचारी उत्पादन की निरंतरता के लिए जरूरी हैं। लेकिन अदालत ने माना कि आईटीसी कोई अधिकार नहीं, बल्कि कानून के तहत दी गई सुविधा है, जो तभी मिलेगी जब सभी शर्तें पूरी हों। चूंकि टाउनशिप की बिजली खपत पर ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, इसलिए कंपनी की याचिका खारिज कर दी गई।

Show More
Follow Us on Our Social Media
Back to top button
जम्मू-कश्मीर में बारिश से अपडेट सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का… आरोपियों ने बताई सच्चाई
जम्मू-कश्मीर में बारिश से अपडेट सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का… आरोपियों ने बताई सच्चाई