निकाय चुनाव: महापौर 25 लाख, नपा 10 और पंचायत अध्यक्ष खर्च कर सकेंगे 6 लाख, अधिसूचना जारी 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले महापौर, पंचयत अध्यक्ष और नपा प्रत्याशी की खर्च की सीमा तय हो गई है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार  5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी 25 लाख, 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगम के लिए यह सीमा 20 लाख और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।

वहीं, 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

मेयर के लिए जनता करेगी वोट

नगरीय निकाय चुनाव में इस बार महापौर का चुनाव डायरेक्टर होगा। यानि पार्षद की तरह महापौर के लिए भी जनता वोट करेगी। साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था। इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था। हालांकि भूपेश कार्यकाल से पहले भी जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी।

छत्तीसगढ के 13 नगर निगम में महापौर कांग्रेस के

छत्तीसगढ़ की 14 में से 13 नगर निगमों में इस समय कांग्रेस के महापौर हैं। हालांकि 2019 में जब चुनाव हुए थे, तब जगदलपुर की महापौर सफिरा साहू ने कांग्रेस से ही चुनाव जीता था। वह अब भाजपा में हैं। पिछली बार जनता ने पार्षदों को चुना था। पार्षदों ने महापौर चुनाव किया था।

 

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