दुर्ग में नई गाइडलाइन दरें लागू: जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त होगी पारदर्शी

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन और मकान की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं। दुर्ग जिले में ये नई दरें 2 मार्च यानी आज से प्रभावी हो गई हैं।
नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद संपत्ति के पंजीयन (रजिस्ट्री) में बाजार मूल्य के अनुरूप दरें तय की जाएंगी, जिससे राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ लेन-देन में पारदर्शिता आएगी।
प्रशासन का मानना है कि इससे जमीन और मकान की खरीदी-बिक्री में मनमानी कीमतों पर अंकुश लगेगा और स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी।
जिले में नई दरें लागू होने के बाद खरीदारों और विक्रेताओं को दस्तावेज तैयार करते समय संशोधित दरों के अनुसार ही मूल्यांकन कराना होगा।





