गरियाबंद अश्लील डांस मामला: निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक, SDM को अंतरिम राहत

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में अश्लील डांस के मामले में निलंबित किए गए एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम पर कार्यक्रम की अनुमति देने और अश्लील नृत्य का आनंद लेने का आरोप लगा था। इसके बाद कमिश्नर महादेव कावरे ने 16 जनवरी को उन्हें निलंबित कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए तुलसीदास मरकाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई बिना पक्ष सुने की गई, जबकि वे राज्य सरकार के अधीन अधिकारी हैं। हाईकोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी।

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद तुलसीदास मरकाम ने 30 जनवरी को मैनपुर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर दोबारा पदभार संभाल लिया।

मामला दिसंबर 2025 में उरमाल गांव में आयोजित छह दिवसीय ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान डांसर्स द्वारा अर्धनग्न होकर अश्लील नृत्य करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन वीडियो में एसडीएम को वीडियो बनाते और पैसे लुटाते हुए भी देखा गया था।

कार्यक्रम में कई पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद थे। आयोजकों ने टिकट के जरिए प्रवेश की व्यवस्था की थी और डांसरों को तय फीस दी जा रही थी। आयोजन के दौरान देर रात तक अश्लील नृत्य चलता रहा।

वीडियो सामने आने के बाद एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। अश्लील कार्यक्रम कराने के आरोप में आयोजन समिति के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।

फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार मामले में अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।

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