रोक के बावजूद नामांतरण! बिलासपुर की घूरू जमीन पर बड़ा घोटाला

बिलासपुर। जिले के घूरू गांव में जमीन से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम की सच्चाई उजागर कर दी है।

साल 2021 में घूरू गांव के खसरा नंबर 91/3, 92/3, 93/3, 94/2 और 95/2 पर विवाद होने के कारण तत्कालीन एसडीएम ने इन जमीनों पर रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी थी। आदेश साफ था—जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक इन जमीनों पर कोई खरीदी-बिक्री या नाम चढ़ाने का काम नहीं होगा। उस समय के तहसीलदार अश्वनी कंवर ने इस आदेश का सख्ती से पालन भी किया और सभी आवेदन खारिज कर दिए।

लेकिन जैसे ही अश्वनी कंवर का तबादला हुआ, पूरा मामला पलट गया। नए तहसीलदार ने पहले तो उन्हीं पुराने आदेशों का हवाला देते हुए नामांतरण से इनकार किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही फाइलें फिर से खोली गईं और एक-एक कर आधा दर्जन से ज्यादा नाम चढ़ा दिए गए।

इस पूरे मामले में सवाल उठता है—क्या सरकारी आदेश अब सिर्फ अफसरों की मर्जी से चलते हैं? क्या कानून अब फाइलों में दबा दिया जाता है?

स्थानीय लोगों में इस घोटाले को लेकर भारी नाराज़गी है। वे मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी अफसर इसमें शामिल हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।

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