अंबिकापुर: शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दामाद ने ससुर को जिंदा जलाया, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक दामाद ने अपने ससुर को जिंदा जला दिया। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी दामाद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह घटना 4 दिसंबर 2024 को ग्राम दोरना लोहारपारा में हुई थी। आरोपी धनसाय कोरवा ने अपने ससुर दशरू उर्फ केरे कोरवा पर कपड़े में आग लगाकर जानलेवा हमला किया, जिससे गंभीर रूप से झुलसने के बाद उनकी मौत हो गई।
मामले की सुनवाई चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान मृतक का मृत्यु से पहले दिया गया बयान सबसे अहम सबूत साबित हुआ, जिसमें उन्होंने अपने दामाद धनसाय पर आग लगाने का आरोप लगाया था।
धनसाय ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि घटना के समय वह अपने ससुर के साथ नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया है। लेकिन उसने अपनी सफाई में किसी भी गवाह को पेश नहीं किया।
अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी मानते हुए धनसाय कोरवा को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत उम्रकैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।





