छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर तक रेत खनन और परिवहन पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब 15 अक्टूबर तक नदी-नालों से रेत निकालना और उसका परिवहन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह फैसला मानसून को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि नदियों का पर्यावरण संतुलन बना रहे।
खनिज विभाग के मुताबिक, हर साल की तरह इस बार भी 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन पर रोक लगाई गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति या कंपनी रेत नहीं निकाल सकेगी और न ही उसका परिवहन कर सकेगी।
हालांकि कुछ व्यापारियों ने पहले से लाइसेंस लेकर रेत का भंडारण कर लिया है, जिससे आने वाले दिनों में आम लोगों को निर्माण कार्यों के लिए रेत महंगे दामों पर खरीदनी पड़ सकती है।
वहीं कई जगहों पर रेत के अवैध भंडारण और चोरी-छिपे खनन की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए खनिज विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के अनुसार, बारिश के मौसम में नदियों से किसी भी तरह की खुदाई या खनन की अनुमति नहीं है। कुछ खदानें पहले से ही पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बंद हैं।
15 अक्टूबर के बाद ही दोबारा रेत खदानें चालू की जाएंगी। तब तक रेत का अवैध कारोबार करने वालों पर नजर रखी जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।





