रेरा का सख्त रुख: हम्मिंग कोट्री प्रोजेक्ट पर जुर्माना, 60 दिन में सुविधाएं पूरी करने का आदेश

रायपुर। राजधानी के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट के निवासियों को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए बिल्डर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई निवासियों अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल की शिकायत के बाद की गई। उन्होंने रेरा में अपील कर बताया था कि प्रोजेक्ट में वादे के अनुसार कई जरूरी सुविधाएं अब तक अधूरी हैं। इनमें बैडमिंटन कोर्ट, लॉन, क्लब हाउस और सीवरेज सिस्टम में RCC चैंबर जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
शिकायत में यह भी सामने आया कि स्विमिंग पूल में इनलेट-आउटलेट की व्यवस्था नहीं है, क्लब हाउस में सोलर सिस्टम नहीं लगाया गया, भवन की दीवारों में सीलन की समस्या है और STP का कंट्रोल पैनल भी ठीक नहीं किया गया। इसके अलावा गार्डन का फव्वारा भी बंद पड़ा है, जिससे रहवासी नाराज हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने रहवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया। प्राधिकरण ने बिल्डर को 60 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं।
रेरा ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।





