बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो खतरे में पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें कितने चालानों पर होता है रद्द

नई दिल्ली:अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और चालान की परवाह नहीं करते, तो आपकी यह लापरवाही केवल जुर्माने तक ही सीमित नहीं रहेगी। दरअसल, देश के कई राज्यों में एक निश्चित संख्या से ज्यादा बार चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द (कैंसिल) किया जा सकता है।
हर राज्य का ट्रैफिक नियम अलग होता है, लेकिन कई राज्यों में यह नियम है कि यदि किसी वाहन चालक के खिलाफ तीन बार से अधिक चालान कट जाए, तो ट्रैफिक पुलिस उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। कुछ राज्यों में यह सीमा पांच चालानों की भी हो सकती है। ऐसे मामलों में RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) द्वारा संबंधित ड्राइवर को नोटिस भेजा जाता है और जवाबदेही मांगी जाती है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने चालान भर दिया तो मामला खत्म हो गया, लेकिन यह गलतफहमी गंभीर परिणाम दे सकती है। सड़क पर लगे कैमरों के जरिए कई बार एक ही गाड़ी पर कई चालान हो जाते हैं और अगर रिकॉर्ड में बार-बार नियम उल्लंघन दिखे तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है।
अगर किसी का लाइसेंस रद्द हो जाता है तो दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। यह काम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाकर ‘डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें’ विकल्प का चयन करना होता है। वहीं ऑफलाइन प्रक्रिया में RTO जाकर फॉर्म भरना, डॉक्युमेंट जमा करना और आवश्यक टेस्ट देना होता है।
खास बात यह है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट के लिए मांगा जा रहा है तो एफआईआर की कॉपी, 40 साल से अधिक उम्र के लिए मेडिकल फिटनेस फॉर्म और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य होते हैं।
इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना न सिर्फ आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि आपके लाइसेंस को सुरक्षित रखने के लिए भी बेहद अहम है।





