छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो को राहत, चुनाव याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीतापुर सीट से दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है।
यह याचिका आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना लाल टोप्पो ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने नामांकन पत्र को रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने की। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने ही दस्तावेजों और शपथपत्र में सरकार के साथ अनुबंध होने की बात स्वीकार की थी।
अदालत ने कहा कि इस स्वीकारोक्ति के बाद याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि उसका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया। साथ ही कोर्ट ने माना कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई कानून के अनुसार सही थी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि दोनों पक्ष अपना-अपना खर्च खुद वहन करेंगे।





