6 महीने राशन नहीं लेने पर रद्द होगा राशन कार्ड, केंद्र ने जारी किया नया आदेश
घर-घर जाकर होगी जांच, e-KYC से तय होगी पात्रता

दिल्ली। केंद्र सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 22 जुलाई 2025 को जारी किए गए “लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश” के अनुसार, जिन लाभार्थियों ने लगातार छह महीने तक राशन नहीं लिया है, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। इसके बाद पात्रता तय करने के लिए घर-घर जाकर जांच और e-KYC की प्रक्रिया की जाएगी।
इस आदेश का असर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले लाभार्थियों पर भी पड़ेगा। देश में फिलहाल करीब 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। अधिकारियों के अनुसार, राज्यों में करीब 7% से 18% तक राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। अनुमान है कि 25 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट कार्ड सिस्टम में मौजूद हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, 2024 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के बाद 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। वर्तमान में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं।
अब पात्रता सूची की जांच हर पांच साल में अनिवार्य की गई है। साथ ही राशन कार्ड में दर्ज पांच साल से कम उम्र के बच्चों का आधार जोड़ना अनिवार्य होगा। जिन लोगों के नाम दोहरी प्रविष्टियों में मिलेंगे, उनके कार्ड तीन महीने के लिए निलंबित किए जाएंगे और फिर e-KYC से सत्यापन किया जाएगा। नई पात्रता के आधार पर “पहले आओ, पहले पाओ” नियम लागू होगा और राज्यों के पोर्टल पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी।





