राम रहीम को 40 दिन की पैरोल, जेल से बाहर

दो साध्वियों से रेप और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में दोषी राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल दी गई है। पैरोल के दौरान उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जेल प्रशासन के अनुसार पैरोल का उद्देश्य राम रहीम के सामाजिक पुनर्वास में मदद करना है। इस अवधि में वह सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन तय तारीख से पहले जेल में लौटने और अपनी गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों को देना आवश्यक होगा। सुरक्षा और निगरानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।





