रायपुर: राज्य सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 लागू, शिक्षा और पुलिस विभाग रहेंगे बाहर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2025 के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी 6 जून से 13 जून तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिला स्तर पर इन आवेदनों की मंजूरी 14 से 25 जून के बीच प्रभारी मंत्री देंगे, जबकि राज्य स्तर पर ट्रांसफर के लिए विभागीय मंत्री की अनुमति जरूरी होगी।
हालांकि, यह नई ट्रांसफर नीति शिक्षा विभाग में लागू नहीं होगी। साथ ही गृह, आबकारी, खनिज, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं को भी इस नीति से बाहर रखा गया है।
कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि शिक्षकों का ट्रांसफर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के चलते नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस विभाग में सालभर ट्रांसफर होते रहते हैं, इसलिए उसे भी इस नीति से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा, बोर्ड, निगम और आयोगों में हाल ही में नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, इसलिए इन विभागों के कर्मचारियों के ट्रांसफर भी फिलहाल नहीं होंगे।





