संक्रांति से पहले राजधानी में छापा, प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त

मकर संक्रांति से पहले राजधानी में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री का मामला सामने आया है। नगर निगम प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण मंडल की संयुक्त टीम ने पतंग दुकानों पर औचक निरीक्षण कर करीब साढ़े चार किलो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया। कार्रवाई के दौरान चार दुकानों की जांच की गई, जिनमें से तीन दुकानों में प्रतिबंधित मांझा पाया गया।

पतंगबाजी के मौसम में मांग बढ़ने के कारण दुकानदारों ने इसे खपाने के लिए स्टॉक कर रखा था। चाइनीज मांझे से प्रदेश में पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, जिसके बाद इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था। इसके बावजूद राजधानी में इसकी धड़ल्ले से बिक्री की जा रही थी।

जोन-4 की टीम और पर्यावरण विभाग ने बूढ़ातालाब स्थित सिटी पतंग भंडार से 2 किलो, मोती पतंग भंडार से 1 किलो और सदर बाजार स्थित संजय पतंग भंडार से डेढ़ किलो चाइनीज मांझा जब्त किया। इसके अलावा गोलबाजार के एक अन्य काइट सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। फिलहाल दुकानदारों को समझाइश दी गई है।

कानून के अनुसार चाइनीज और नायलोन मांझे पर 2017 से प्रतिबंध लागू है। नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक लाख रुपए तक जुर्माना और पांच साल तक की सजा या दोनों का प्रावधान है।

अधिकारियों का कहना है कि अभी जब्ती की कार्रवाई की गई है, आगे संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई को लेकर विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

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