EWS आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका, शासन से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को शासकीय नौकरी में 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई।

याचिका में क्या कहा गया?

पुष्पराज सिंह और अन्य ने एडवोकेट योगेश चंद्रा के माध्यम से याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि देश के अन्य राज्यों में EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 4 सितंबर 2019 को लोक सेवा संशोधन अध्यादेश लाकर इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसे शासकीय सेवाओं में लागू नहीं किया गया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन को 4 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को भी दो हफ्ते के भीतर प्रत्युत्तर (रिप्लाई) दाखिल करने को कहा गया है।

संविधान में संशोधन के बाद मिला अधिकार

बता दें कि 12 जनवरी 2019 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर राज्यों को EWS वर्ग को आरक्षण देने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 19 जनवरी 2019 से EWS को 10% आरक्षण लागू किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसी दिशा में अध्यादेश जारी किया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है।

अब यह देखना होगा कि सरकार हाई कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है और EWS वर्ग को कब तक आरक्षण का लाभ मिल पाता है।

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