सड़कों पर खुला छोड़ने पर अब पशु मालिकों को होगी सजा और जुर्माना

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में अब पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ना भारी पड़ सकता है। हाल ही में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 25 गायों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर धारा 163 प्रभावशील कर दी गई है, जिसके तहत अब पशु मालिकों को उनके पशुओं की लापरवाही के लिए दंडित किया जाएगा।

एसडीएम द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई पशु मालिक अपने पालतू मवेशियों को सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर खुला छोड़ता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान होगा। यह आदेश 28 जुलाई से अगले दो माह तक लागू रहेगा।

प्रशासन का मानना है कि आवारा पशुओं के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं, ट्रैफिक जाम, आपातकालीन सेवाओं में बाधा और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। यही नहीं, उच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर पहले संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि पशु मालिक अपने मवेशियों को उचित व्यवस्था से नहीं रखते हैं, तो वह न केवल पशु बल्कि मानव जीवन को भी खतरे में डालते हैं। अतः यह आदेश जनहित, लोक व्यवस्था और कानून की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

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