छत्तीसगढ़ विधानसभा: जमीन विवाद सुलझाने के लिए नया कानून, अवैध प्लाटिंग पर भी लगेगी रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस कानून के लागू होने से जमीन से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है और अवैध प्लाटिंग पर भी रोक लगाई जा सकेगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि इस विधेयक से जमीन के नक्शों का बंटवारा आसान हो जाएगा और किसी जमीन मालिक की मौत के बाद नामांतरण की प्रक्रिया भी उनके परिवार के लिए सरल हो जाएगी।
इसके अलावा विधानसभा में छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति निपटान संशोधन विधेयक और जांजगीर-चांपा में नए विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक भी पारित किया गया।
हालांकि, जब मंडी संशोधन विधेयक पेश हुआ तो विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र के तीन किसान विरोधी कानूनों को लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों का शोषण करेगा और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा।





