धान खरीदी में लापरवाही: टेमरी जांच चौकी के कर्मचारी साजिद मोहम्मद निलंबित, विभागीय जांच शुरू

महासमुंद। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य शासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी (वन विभाग), तहसील बागबाहरा में पदस्थ कर्मचारी साजिद मोहम्मद द्वारा लापरवाही बरते जाने पर कलेक्टर विनय लंगेह ने उन्हें निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। यह कार्रवाई एस्मा (ESMA) अधिनियम के तहत की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा की रिपोर्ट के अनुसार, जांच चौकी में रखे वाहन पंजी में आयातित वाहनों की प्रविष्टियाँ अव्यवस्थित मिलीं। वाहनों के बिल, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी पंजी में दर्ज नहीं थी। इस पर दिए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब को भी अस्पष्ट और असंतोषजनक पाया गया। इसके अलावा कर्मचारी द्वारा धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया।
गौरतलब है कि राज्य शासन ने धान खरीदी अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सभी संबंधित कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (ESMA ACT) 1979 लागू किया है। इसके तहत कर्तव्यहीनता को अपराध माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, साजिद मोहम्मद ने इस अधिनियम का भी उल्लंघन किया।
इन सभी तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर ने साजिद मोहम्मद (भृत्य/चौकीदार, कृ.उ.म.स. बागबाहरा, टेमरी जांच चौकी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।





