मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, 12 आरोपियों को किया गया था बरी

साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद दो आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा भी कर दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने दी थी आपत्ति, SC से की थी तत्काल सुनवाई की मांग
हाई कोर्ट के इस फैसले पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई थी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल सुनवाई की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 1 महीने में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है और संबंधित पक्षों को एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई तक बरी किए गए आरोपियों को फिर से हिरासत में लिया जा सकता है।

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