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सोशल मीडिया में अकाउंट खोलने से पहले नाबालिगों को लेनी होगी परिजनों की अनुमति

दिल्ली। सोशल मीडिया की वजह से लगातार हो रही घटनाओं को देखकर केंद्र सरकार  डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। 3 जनवरी को यह एक्ट मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि की है। इस नए एक्ट के तहत अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने माता-पिता से अनुमति लेना जरूरी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जानकारी दी है कि इस ड्राफ्ट को लेकर mygov.in पर जाकर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं और इससे जुड़े सुझाव भी दिए जा सकते हैं।

सुझाव के बाद लिया जाएगा अंतिम निर्णय

18 फरवरी को लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा। लंबे समय से सोशल मीडिया पर डेटा संरक्षण नियमों का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि, अभी नियमों के उल्लंघन को लेकर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन 18 फरवरी तक सुझाव और आपत्तियां आ जाने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लोगों की राय पर मंत्रालय द्वारा चर्चा की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 

 

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