26 और 30 जनवरी को रायपुर में मांस-मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है। दोनों राष्ट्रीय अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार के मांस-मटन की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नगर निगम के सभी जोन में स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक तैनात रहेंगे। मांस की दुकानों के साथ-साथ होटल, ढाबों और भोजनालयों पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान या होटल से मांस सामग्री जब्त की जाएगी और नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पालन करें और राष्ट्रीय अवसरों पर सार्वजनिक भावनाओं एवं कानून-व्यवस्था का सम्मान बनाए रखें।

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