Lawyer Fee Increase: 2013 के बाद पैनल वकीलों को बड़ी राहत, मानदेय में 2500 तक बढ़ोतरी

राज्य सरकार का बड़ा प्रशासनिक आदेश, पैनल अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा

राज्य सरकार ने विधि विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए पैनल अधिवक्ताओं को बड़ी राहत दी है। (Lawyer Fee Increase)  वर्ष 2013 से अब तक पैनल वकीलों को प्रति दिन मात्र 1500 रुपये मानदेय दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। लंबे समय से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता विवेक शर्मा को बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार का शासकीय अधिवक्ता (गवर्नमेंट प्लीडर) एवं लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावशील होगी।

महाधिवक्ता विवेक शर्मा बने बिलासपुर हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता, Lawyer Fee Increase

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत महाधिवक्ता हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक विधिक कार्यों का निर्वहन करेंगे, हालांकि कुछ विशेष मामलों में नियमों के अनुसार अपवाद लागू रहेंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन के आधार पर ही मानदेय दिया जाएगा और यदि एक ही दिन में एक से अधिक मामलों में सुनवाई होती है, तब भी निर्धारित मानदेय ही देय होगा। साथ ही यह शर्त रखी गई है कि संबंधित दिन में कम से कम एक मामले में अधिवक्ता का न्यायालय में उपस्थित होकर खड़ा होना अनिवार्य होगा, तभी वह मानदेय का पात्र माना जाएगा।

विधि विभाग द्वारा जारी इस आदेश को सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेज दिया गया है, जिसे प्रशासनिक और विधिक हलकों में राज्य के विधिक तंत्र को अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है…….

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