किरण खेर पर 13 लाख का लाइसेंस फीस बकाया, चंडीगढ़ प्रशासन ने भेजा नोटिस

चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की पूर्व सांसद किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से करीब 13 लाख रुपये की बकाया लाइसेंस फीस को लेकर नोटिस भेजा गया है। यह बकाया फीस उन्हें बतौर सांसद आवंटित सरकारी आवास का किराया और उस पर लगे जुर्माने के रूप में चुकानी है।
प्रशासन ने 24 जून 2025 को असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) रेंट्स की ओर से यह नोटिस किरण खेर के सेक्टर 8-ए स्थित कोठी नंबर 65 के पते पर भेजा। नोटिस के अनुसार, सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास (T-6/23) का कुल बकाया ₹12,76,418 है। यह राशि किराये के साथ-साथ उस पर लगे जुर्माने की भी है, जिसमें कुछ हिस्सों पर 100% से लेकर 200% तक का दंड शुल्क जोड़ा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो इस राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगेगा।
इस मामले पर अभी किरण खेर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।





