बिलासपुर जिले में अब खुले में मवेशी छोड़ना पड़ेगा भारी, धारा 163 लागू

बिलासपुर। अब जिले की सड़कों पर आवारा मवेशी नहीं दिखेंगे, क्योंकि प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को पूरे जिले में लागू कर दिया है। यह फैसला कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर लिया गया है। इसके तहत कोई भी पशु मालिक अपने मवेशियों को खुले में नहीं छोड़ सकेगा।
अगर कोई पशु मालिक अपने जानवरों को सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर खुला छोड़ेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी सजा या जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई भारतीय संहिता की धारा 291 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत की जाएगी।
यह फैसला उन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण लिया गया है, जिनमें अक्सर आवारा मवेशी जिम्मेदार पाए जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि ये मवेशी न केवल दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, बल्कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के आवागमन में भी बाधा डालते हैं।
अब क्या है नया नियम?
कोई भी पशु मालिक अपने मवेशियों को सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ सकेगा।
सभी पशुओं को घर या निर्धारित स्थान पर बांधकर रखना होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना या जेल हो सकती है।
यह आदेश जिले के सभी SDM क्षेत्रों में लागू रहेगा।
प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि यह केवल ट्रैफिक का मसला नहीं, बल्कि जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। इसलिए सभी पशुपालकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और अपने मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर रखें, ताकि आम जनता को परेशानी न हो।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।





