हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 106 कर्मचारियों की बहाली पर लगा रोक

बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में भर्ती हुए 106 कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी बहाली पर रोक लगा दी है।
दरअसल, 2014 में सहकारी बैंक ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसके बाद चयन प्रक्रिया के तहत 106 लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें पंकज कुमार तिवारी समेत कई लोग शामिल थे।
लेकिन बाद में इस भर्ती में गड़बड़ियों की शिकायत मिली। जांच समिति बनी और जांच के बाद बैंक ने 23 नवंबर 2015 को सभी 106 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं।
कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट गए और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से उन्हें राहत मिली। कोर्ट ने बहाली का आदेश दिया।
अब हाईकोर्ट की डबल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा शामिल थे, ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि अब इन कर्मचारियों की बहाली नहीं होगी।





