रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी पर हाईकोर्ट सख्त, SECR के जीएम से शपथपत्र पर जवाब तलब

बिलासपुर/रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) जोन के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी करने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में गुरुवार को सुना। कोर्ट ने SECR के महाप्रबंधक (GM) से अगली सुनवाई से पहले शपथपत्र के रूप में जवाब मांगा है।
क्या है मामला
एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि SECR जोन के बॉक्सिंग रिंग में स्पोर्ट्स सेल प्रभारी, कोचों और खिलाड़ियों ने दो लोगों का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने रिंग में बैठकर शराब पी और नॉन-वेज पार्टी की, जिससे खेल स्थल को बार में तब्दील कर दिया गया। बताया गया कि पार्टी के दौरान खिलाड़ियों के मैट को टेबल की तरह इस्तेमाल किया गया, जिन पर गिलास, बीयर की बोतलें और स्नैक्स रखे गए थे। यह पार्टी घंटों तक चली।
खेल स्थल की पवित्रता पर सवाल
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने अवकाश के दिन भी सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य खेल स्थल की पवित्रता के प्रति अनादर और खेल आचरण का उल्लंघन दर्शाता है।
रेलवे अधिकारियों का बयान
सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि बॉक्सिंग रिंग केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए है, वहां शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं SECR के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने भी विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा।
अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि GM, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अगली सुनवाई से पहले विधिवत शपथपत्र के साथ रिपोर्ट पेश करें, जिसमें जांच के निष्कर्ष और दोषी अधिकारियों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण हो। मामला अब 31 अक्टूबर को फिर से सुना जाएगा।





