परिवहन विभाग में बाहरी अधिकारियों की तैनाती पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग में अन्य विभागों के अधिकारियों की तैनाती के मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।

यह याचिका परिवहन विभाग के अधिकारियों अमित प्रकाश कश्यप, गौरव साहू, विवेक सिन्हा, एस.एल. लकड़ा, सी.एल. देवांगन और रविन्द्र कुमार ठाकुर सहित अन्य ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विभाग में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ, तकनीकी अधिकारी और सहायक परिवहन आयुक्त जैसे पद केवल परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन सरकार ने अन्य विभागों के अधिकारियों को इन पदों पर तैनात कर दिया है, जो नियमों के खिलाफ है।

कोर्ट ने याचिका की प्राथमिक सुनवाई के बाद सरकार से जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी, जब नोटिस का जवाब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।

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