हाईकोर्ट ने दिव्यांग की दुकान की नीलामी पर लगाई रोक

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने नगर निगम की ओर से की जा रही नीलामी कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। मामला मानसिक दिव्यांग धीरज पांडेय और उनके पिता की दुकानों से जुड़ा है।

कोर्ट ने नीलामी पर रोक लगाते हुए कहा कि धीरज पांडेय के पिता को एक हफ्ते के भीतर और धीरज को एक महीने के भीतर बकाया राशि जमा करनी होगी। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नीलामी का विज्ञापन खर्च नगर निगम को ही उठाना पड़ेगा।

जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का हवाला देते हुए निगम को सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने और संवेदनशील तरीके से मामले को निपटाने के निर्देश दिए।

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