दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत AAP नेताओं के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट ने आरोप लगाया कि एडिटेड वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और कथित मानहानिकारक पत्रों के जरिए जज को सार्वजनिक रूप से निशाना बनाया गया।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और पोस्ट शेयर किए गए, जिनसे अदालत की निष्पक्षता और न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल उठाने की कोशिश हुई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अदालत को बदनाम करने या दबाव बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया , संजय सिंह , सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक के नाम का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनके बयानों और पोस्ट्स से न्यायपालिका की छवि प्रभावित करने की कोशिश हुई।
सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह आदेश किसी गुस्से में नहीं, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं की गई तो इससे अराजकता फैल सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उनके एडिटेड वीडियो और राजनीतिक झुकाव से जुड़े आरोपों के जरिए उन्हें दबाव में लाने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने दबाव में आने से इनकार किया।
इसके साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी नीति मामले की आगे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि अवमानना नोटिस जारी होने के बाद अब इस मूल मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी।





