गांजा तस्करी मामले में महिला समेत तीन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा

बिलासपुर। गांजा तस्करी के एक मामले में बिलासपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो सभी को दो-दो महीने का अतिरिक्त जेल भुगतना होगा।

यह फैसला विशेष न्यायाधीश कु. पुष्पलता मारकण्डे की अदालत ने सुनाया। मामला 31 दिसंबर 2023 का है, जब सकरी थाना के एएसआई हेमंत आदित्य को सूचना मिली थी कि ग्राम सैदा की सुलक्षणा पाण्डेय एक सफेद रंग की डस्टर कार से ओडिशा से गांजा ला रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गतवा तालाब के पास घेराबंदी कर कार को रोका। तलाशी लेने पर सीट के नीचे छिपाकर रखे गए 5 पैकेटों में कुल 12 किलो गांजा बरामद हुआ। कार में सुलक्षणा पाण्डेय के साथ इदरीश मोहम्मद (निवासी घुटकू) और मोनू उर्फ विनोद चौधरी (निवासी लालपुर, गौरेला) भी सवार थे। तीनों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने गांजा के साथ-साथ डस्टर कार, तीन मोबाइल फोन और 2,000 रुपये नकद भी जब्त किए थे।

कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2-बी) के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।

यह फैसला नशा तस्करी करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून से बचना आसान नहीं।

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