गैलेक्सी मोटर्स को 15 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश

बिलासपुर. दो पहिया वाहन एजेंसी से परिवादी के पति द्वारा बाइक क्रय कर उसकी पूरी राशि, बीमा प्रीमियम सहित, अदा कर दी गई थी. इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान नहीं किए जाने पर सेवा में कमी मानते हुए परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया.
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 को निर्देशित किया है कि वह परिवादी को 15 लाख रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करे. साथ ही मानसिक प्रतिकर के रूप में 10 हजार रुपये एवं वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये अलग से देने का आदेश दिया गया है. मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह एवं आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा की गई. परिवादी राजेश्वरी यादव, पति स्वर्गीय मुकेश कुमार यादव, निवासी ग्राम झपल, तहसील लोरमी ने बताया कि 28 अक्टूबर 2019 को उन्होंने विरोधी पक्ष क्रमांक-1 गैलेक्सी मोटर, बिलासपुर (महाराणा प्रताप चौक, रेलवे फाटक के पास) से हीरो प्रो पैशन मोटरसाइकिल खरीदी थी.





