FASTag New Rule: आज से लागू हुआ नया नियम, देरी पर जुर्माना

नई दिल्ली: आज से FASTag का नया नियम लागू हो रहा है, जिसके तहत अगर आपके FASTag का बैलेंस कम है, रिचार्ज में देरी होती है, या आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो आपको अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ेगा। इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को कम करना और टोल कलेक्शन प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
नए नियम के तहत:
- अगर FASTag 60 मिनट पहले या टोल स्कैन के 10 मिनट बाद निष्क्रिय रहता है, तो लेन-देन अस्वीकार कर दिया जाएगा और एरर कोड 176 दिखाई देगा।
- अगर टोल रीडर से गुजरने के बाद 15 मिनट से अधिक समय में पेमेंट किया जाता है, तो अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।
क्या करें:
- टोल से पहले FASTag का बैलेंस चेक करें और रिचार्ज करें।
- KYC और रजिस्ट्रेशन विवरण अपडेट रखें।
- लंबी यात्रा से पहले FASTag की स्थिति जरूर जांचें।
इस बदलाव से टोल कलेक्शन को पारदर्शी और तेज बनाने की उम्मीद है।





