छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग का कड़ा कदम: 6 प्रत्याशियों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध

रायपुर, 21 मार्च 2025:छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने एक अजीब फैसला लिया है, जिसमें उसने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले छह प्रत्याशियों को तीन साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने जारी किया, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के तहत लागू किया गया है।

चुनाव खर्च का ब्योरा सभी प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य होता है, जिसे उन्हें चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। छह प्रत्याशी जिन्होंने यह ब्योरा समय पर जमा नहीं किया, उनके खिलाफ आयोग ने कार्रवाई की है। इन्हें 20 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जब इन प्रत्याशियों ने जवाब नहीं दिया, तो आयोग ने इन पर तीन साल तक चुनाव लड़ने की रोक लगा दी।

यहां तक कि इन तीन सालों में छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं होंगे, जैसे कि पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव। ऐसे में इन प्रत्याशियों को इस अवधि के दौरान किसी भी चुनाव में भाग लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा।

प्रतिबंधित प्रत्याशियों में बहुजन समाज पार्टी की ममता रानी साहू, आजाद समाज पार्टी के पीतांबर जांगड़े, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हीरानंद नागवानी, निर्दलीय प्रत्याशी इमरान खान, नूरी खां और राजेश ध्रुव शामिल हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव खर्च का ब्योरा न देने पर इस प्रकार की कार्रवाई पहले से तय नियमों के तहत की गई है।

यह कदम निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप लिया गया है, और यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रत्याशी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें।

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