इंटरकास्ट मैरिज करने पर DSP और परिवार का बहिष्कार, पुलिस ने दर्ज किया केस

बिलासपुर। बिलासपुर में तंवर समाज द्वारा एक DSP और उनके परिवार का बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है, जहां इंटरकास्ट मैरिज करने पर समाज ने DSP मेखलेंद्र प्रताप सिंह और उनके परिजनों को सामाजिक कार्यक्रमों से अलग करने का फरमान सुनाया। पुलिस ने इस मामले में समाज के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

मूल रूप से ग्राम नुनेरा निवासी DSP मेखलेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में सरगुजा संभाग में पदस्थ हैं और उन्होंने सरगुजा की एक युवती से अंतरजातीय विवाह किया है। इस विवाह के बाद तंवर समाज ने बैठक बुलाकर उन्हें और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। बताया गया कि समाज की नियमावली में इंटरकास्ट मैरिज को सामाजिक अपराध माना गया है। समाज ने प्रस्ताव पारित कर डॉ. सिंह को समाज से बाहर मानने और भविष्य में किसी भी सामाजिक आयोजन में भाग न देने का निर्णय लिया।

समाज की बैठक में परिवार को बहिष्कृत करने जारी किया फरमान।

बैठक में यह भी कहा गया कि जो पदाधिकारी या सदस्य इस विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन्हें भी आगामी सम्मेलन में बहिष्कृत किया जाएगा। समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने 28 अप्रैल 2025 को सामाजिक लेटर पैड में यह आदेश जारी किया। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज दी गई। शिकायत पर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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