Cruelty: सौतेली बेटी को अरपा नदी में डुबोकर मारने वाले पिता को उम्रकैद…..
नफरत की भेंट चढ़ी 5 साल की मासूम; कोर्ट ने पिता मन्नू बंजारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा......

बिलासपुर की अरपा नदी में अपनी ही 5 वर्षीय सौतेली बेटी पायल की बेरहमी से हत्या करने वाले (Cruelty) आरोपी पिता मन्नू बंजारे को अदालत ने आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई है। यह दिल दहला देने वाली वारदात 25 अगस्त 2022 को हुई थी, जब आरोपी अपनी नफरत को अंजाम देने के लिए मासूम को नहलाने के बहाने नदी पर ले गया और उसे पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया।
कोर्ट ने पिता मन्नू बंजारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा…… (Cruelty)
अतिरिक्त लोक अभियोजक देवेंद्र राव सोमावार के अनुसार, आरोपी बच्ची को अपना खून नहीं मानता था और इसी रंजिश के चलते उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसने बच्ची के कपड़े झाड़ियों में फेंक दिए और घर लौटकर मां को गुमराह करता रहा। पुलिस द्वारा की गई सघन पूछताछ और कर्रा एनीकेट के पास से शव बरामद होने के बाद आरोपी का झूठ टिक न सका। अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मन्नू बंजारे को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद के साथ 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जिसे न चुकाने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा…….





