UP में स्मार्ट मीटर में उपभोक्ताओं को मिलेगा प्रीपेड या पोस्टपेड विकल्प चुनने का अधिकार

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब स्मार्ट मीटर के तहत प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन चुनने का अधिकार मिला है। नियामक आयोग द्वारा जारी नई कास्ट डाटा बुक में स्पष्ट किया गया है कि यह अधिकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ताओं को दिया गया है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उपभोक्ता चाहें तो सिक्योरिटी राशि जमा कर पोस्टपेड कनेक्शन जारी रख सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता की सहमति के बिना प्रीपेड मोड में कनेक्शन देना कानून का उल्लंघन होगा। बिजली कंपनियां स्मार्ट मीटर तो लगा सकती हैं, लेकिन मीटर का मोड उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार ही तय होगा।
इस फैसले पर संतोष जताते हुए वर्मा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया।





