छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की जमीन की दरें, भूमि निर्धारण को लेकर नया आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में भूमि निर्धारण के लिए नया आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग ने बुधवार को जारी अधिसूचना में 13 बिंदुओं में विस्तृत दिशा-निर्देश तय किए हैं, जिनमें नगर निगम सीमा, ग्रामीण क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की जमीनों की दरें निर्धारित की गई हैं। इस आदेश के तहत राज्यभर में भूमि मूल्यांकन की प्रक्रिया अब एकसमान और पारदर्शी तरीके से होगी।

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि को आवासीय या औद्योगिक उपयोग में परिवर्तित करना चाहता है, तो उसे अब राजस्व संहिता की धारा 258 की उपधारा के अंतर्गत पुनः मूल्य निर्धारण कराना होगा। यह प्रावधान भूमि उपयोग में बदलाव से होने वाले आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है, जिससे सरकार को वास्तविक दर पर राजस्व प्राप्त हो सके।

राजस्व विभाग ने प्रीमियम दरों में भी संशोधन किया है। पहले की तुलना में अब यह दरें अधिक सटीक और क्षेत्रवार तय की गई हैं, जिससे निवेशकों को पारदर्शिता मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी। आदेश के अनुसार, सभी कलेक्टरों को नए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का यह निर्णय भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस नीति से न केवल रियल एस्टेट और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राजस्व में भी वृद्धि होगी।

राज्य सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी जिलों में इसकी निगरानी राजस्व विभाग करेगा।

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