छत्तीसगढ़ सरकार ला रही बड़ा बिल, अवैध निर्माण पर जेल की जगह अब जुर्माना, शराब पीने पर बढ़ेगा दंड

रायपुर। आम लोगों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा, जिसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक के जरिए कई नियमों में बदलाव किए जाएंगे, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके।

इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अवैध तरीके से घर, दुकान या कॉम्प्लेक्स बनाने पर जेल की सजा नहीं होगी। अभी तक ऐसे मामलों में 3 महीने की सजा का प्रावधान था, जिसे हटाकर अब सिर्फ 50 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।

इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर जुर्माना भी बढ़ाया जा रहा है। पहले 2000 रुपये का जुर्माना लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाएगा।

विधेयक में नगर एवं ग्राम निवेश, आबकारी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और औद्योगिक अधिनियम में भी कई बदलाव होंगे। औद्योगिक विवादों से जुड़े मामलों में जुर्माने की अधिकतम राशि का 50% जमा करने का विकल्प दिया जाएगा।

अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे जुर्माने के अलावा 20% अतिरिक्त राशि भी चुकानी होगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पहली गलती के बाद दोबारा वही अपराध करता है तो उस पर यह राहत लागू नहीं होगी।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से कानून सख्त तो रहेगा, लेकिन आम लोगों को अनावश्यक जेल और कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी।

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