Chattisgarh Coal Scam: रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला (Chattisgarh Coal Scam) मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों अभी जेल में बंद हैं। सोमवार को जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई के बाद यह फैसला आया।
आपको बता दे, कि रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी कोल घोटाला के आरोप में बंद है। कोयला घोटाला मामले में ईडी का दावा है कि करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई थी। इसमें 36 लोग आरोपित हैं, और मामले में ईडी की रेड के बाद कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इस घोटाले का मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी को माना जा रहा है, जो कोल व्यापारियों से अवैध वसूली करता था। ईडी और ACB की जांच में अब तक दो पूर्व मंत्रियों और विधायकों सहित 36 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इनमें से कई आरोपी, जैसे रानू साहू, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी और अन्य, फिलहाल जेल में बंद हैं।