CGPSC 2021 घोटाला: निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, पालकों ने सरकार से जल्द आदेश जारी करने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की राज्य सेवा परीक्षा-2021 से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में अब बड़ा और राहत भरा मोड़ सामने आया है। इस मामले में चयनित अभ्यर्थियों के पालकों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार से अपील की है कि बच्चों के भविष्य और उनकी मेहनत को देखते हुए बिना किसी भेदभाव के, जांच के परिणाम के अधीन नियुक्ति आदेश तुरंत जारी किए जाएं।

गौरतलब है कि CGPSC 2021 परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद मामला जांच के दायरे में आया था। CBI द्वारा विस्तृत जांच पूरी कर ली गई है और 31 दिसंबर 2025 को अंतिम चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई। इस चार्जशीट में CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक सहित कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं, कई चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोप जांच में निराधार पाए गए हैं।

CGPSC राज्य सेवा परीक्षा-2021 की अधिसूचना 26 नवंबर 2021 को जारी हुई थी, जिसमें 20 सेवाओं के 171 पदों पर भर्ती होनी थी। परीक्षा 2022 में हुई और 11 मई 2023 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके बाद अनियमितताओं के आरोप लगे और एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें 18 चयनित अभ्यर्थियों को संदेह के घेरे में लिया गया था।

जांच के दौरान राज्य सरकार ने कई चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे परेशान होकर अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया। WPS क्रमांक 2311/2024 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने साफ कहा कि सिर्फ FIR या जांच लंबित होने के आधार पर निर्दोष अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने जांच के परिणाम के अधीन नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भी सरकार की अपील खारिज कर दी और एकलपीठ के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निर्दोष अभ्यर्थियों को सामूहिक सजा नहीं दी जा सकती।

अब जबकि CBI की जांच पूरी हो चुकी है और अंतिम चार्जशीट दाखिल हो गई है, ऐसे में नियुक्ति आदेश रोके रखने का कोई आधार नहीं बचता। पालकों का कहना है कि अगर अब भी देरी की गई तो यह न सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय होगा, बल्कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी मानी जाएगी।

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