प्रदेश में भीख मांगना अब अपराध, विधानसभा में बिल पास

दिल्ली। मिजोरम विधानसभा ने एक अहम बिल पारित किया है जिसके तहत राज्य में भीख मांगना अब अपराध होगा। मिजोरम में वर्तमान समय में भिखारियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन सरकार ने यह कदम भविष्य की संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
राज्य सरकार का मानना है कि सैरांग-सिहमुई रेलवे स्टेशन शुरू होने के बाद मिजोरम में बाहर से भिखारियों के आने की संभावना बढ़ सकती है। यह रेलवे लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से मिजोरम का कनेक्टिविटी नेटवर्क मजबूत होगा और बाहरी राज्यों से आवागमन में तेजी आएगी।
ऐसे में सरकार ने अभी से सख्ती बरतते हुए इस कानून को लागू करने का फैसला लिया है। बिल के प्रावधानों के तहत मिजोरम में भीख मांगते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने साफ किया है कि यह कानून स्थानीय सामाजिक ताने-बाने और नागरिक जीवन की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में इस तरह का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमित संसाधनों और सुविधाओं पर बाहरी दबाव से स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं, इस कदम से राज्य में अनुशासन और कानून-व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह कानून मिजोरम को देश का ऐसा राज्य बना देता है जहां भीख मांगने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।





