बांग्लादेशी महिलाओं को रहना होगा जेल में, भरना होगा 20 हजार रुपए जुर्माना; पढ़े पूरा केस…

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने चांदनी माजी (24) और तसलीमा मोदाल (41) नामक दो बांग्लादेशी महिलाओं को पांच महीने की कैद एवं प्रत्येक के खिलाफ 20,000 जुर्माना देने की सजा सुनाई है। दोनों महिलाओं को 2 जनवरी 2025 को मुंबई के घाटकोपर इलाके से पकड़ा गया था।
पुलिस ने जांच में पाया कि चांदनी और तसलीमा अवैध तरीके से भारत आ गई थीं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को भारतीय नागरिक बताकर रह रहकर मुंबई में रह रही थीं। उनकी पहचान की प्रक्रिया में जब दस्तावेज असत्य पाए गए तो उनके खिलाफ गैरकानूनी प्रवेश और दस्तावेजों में धोखाधड़ी के आरोप तय किए गए।
घाटकोपर पुलिस ने पकड़ा था आरोपियों को
घाटकोपर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के बाद चार्जशीट आगामी सुनवाई के लिए अदालत में पेश की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों महिलाओं को आरोप सिद्ध पाए जाने पर जेल और जुर्माना की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदालत ने फैसला इस आधार पर सुनाया कि दोनों आरोपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन किया।
पांच महीने मुंबई में रहेगी बंद
अब चांदनी और तसलीमा दोनों पांच-पांच महीने के लिए मुंबई की बंदीगृह में रहेंगी। यदि उन्होंने जुर्माना जमा नहीं किया तो अतिरिक्त सजा के तौर पर छह सप्ताह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित विभाग विदेशी नागरिकों की प्रवेश-निर्माण प्रक्रिया कड़ी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।





